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Muzaffarnagar: किशोर के यौन उत्पीड़न में दोषी साधू को 20 साल की सजा- दो वर्ष पहले हुई थी घटना

Sat, 02 Aug 2025 08:57 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: डिंपल सिरोही Updated Sat, 02 Aug 2025 08:57 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर के फुगाना क्षेत्र में दो साल पहले किशोर के यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने साधु लोकेशनाथ कश्यप को दोषी ठहराते हुए 20 साल जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Muzaffarnagar: Sadhu Gets 20-Year Jail in Minor Abuse Case
कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुजफ्फरनगर जनपद में फुगाना थाना क्षेत्र के गांव में दो साल पहले किशोर के यौन उत्पीड़न के दोषी महाराज लोकेश नाथ कश्यप को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई।  विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने फैसला सुनाया। 

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वारदात 12 जुलाई 2023 को हुई। किशोर को हरिद्वार घुमाने के बहाने आरोपी  महाराज लोकेश नाथ कश्यप जंगल में ले गया। पीड़ित का  यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद हाथ-पैर बांधकर क्षेत्र के एक धार्मिक स्थल में रखा गया। 
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अगले दिन परिजनों ने किशोर की तलाश की। पुलिस को जानकारी दी गई। किशोर की बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ  3/4 (2) पॉक्सो अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट में प्रकरण की सुनवाई हुई।

शनिवार को आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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