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Muzaffarnagar: दस साल के बालक से कुकर्म, रजबहे में नहलाने के बहाने घर से बुलाकर ले गया युवक
Wed, 04 Jun 2025 07:14 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Wed, 04 Jun 2025 07:14 PM IST
सार
मीरापुर में एक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। युवक पीड़ित परिवार की जान-पहचान का था, इसलिए परिजनों को उस पर शक नहीं हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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child crime
- फोटो : फ्रीपिक डॉट कॉम
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विस्तार
मीरापुर में रजबहे में नहलाने के बहाने एक युवक ने 10 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म किया और घर बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बच्चे के पिता ने तीन दिन बाद पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
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पीड़ित पक्ष ने थाने में दी तहरीर में बताया कि पड़ोस का एक युवक तीन दिन पहले उसके 10 वर्षीय पुत्र को रजबहे में नहाने की बात कहकर घर से ले गया था। आरोप है कि उक्त युवक ने जंगल में उसके पुत्र को डरा-धमका कर कुकर्म किया। घर वालों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिस कारण बच्चा डर गया और उसने घर जाकर परिजनों को कुछ नहीं बताया और गुमसुम रहने लगा।
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बुधवार को बच्चे ने अपने परिजनों से घटना का जिक्र किया तो उन्हें मामले की जानकारी लगी। उन्होंने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की करवाई की जाएगी।
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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सात साल का कारावास
शामली जिले के गांव में किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सात साल कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।पीड़ित पक्ष ने 15 नवंबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि पड़ोस का रहने वाला घसीटू नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। दोषी घसीटू को दुष्कर्म में सात साल कारावास 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।