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मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड: इन अभियुक्तों की हो चुकी मौत, नेत्रपाल हुआ कोर्ट में हाजिर, कुर्की वारंट निरस्त

Wed, 15 Mar 2023 08:11 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 15 Mar 2023 08:11 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड : अब तक कई अभियुक्तों की मौत हो चुकी है।वहीं आरोपी नेत्रपाल बुधवार को कोर्ट में हाजिर हुआ।

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Muzaffarnagar Rampur Tiraha Kand: Many accused have already died and Netrapal appeared in the court
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड में सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़ और लूट समेत अन्य गंभीर धाराओं के मुकदमे में कुर्की वारंट जारी होने के बाद आरोपी नेत्रपाल सिंह अदालत में पेश हुआ। अदालत ने आरोपी के गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिए हैं।

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अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह की अदालत में सीबीआई बनाम राधा मोहन द्विवेदी पत्रावली की सुनवाई चल रही है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह ने बताया कि अदालत में हाजिर नहीं होने पर नेत्रपाल सिंह के कुर्की वारंट हुए थे। बुलंदशहर में रह रहे आरोपी ने अदालत में पेश होकर अपने वारंट निरस्त करा लिए हैं। आरोपी बीमार हालत में अदालत पहुंचा था। प्रकरण की सुनवाई 24 मार्च को होगी।
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इन अभियुक्तों की हो चुकी मौत
रामपुर तिराहा कांड में आरोपी झम्मन सिंह, राजपाल सिंह, महेश चंद शर्मा और नेपाल सिंह की मृत्यु हो चुकी है। सीबीआई ने इसकी आख्या अदालत में दी है।

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ये अभियुक्त हो चुके हाजिर
अब तक अदालत में अभियुक्त राधा मोहन, कृपाल सिंह, सुमेर सिंह, देवेंद्र सिंह, तमकीन अहमद, मिलाप सिंह, सुरेंद्र सिंह, बृजेश कुमार, कुंवरपाल सिंह, प्रबल प्रकाश, रणपाल सिंह, वीरेंद्र कुमार, संजीव कुमार भारद्वाज, राकेश कुमार सिंह, सतीश चंद शर्मा, कुशलपाल सिंह, वीरेंद्र प्रताप, विजय पाल सिंह, नरेश त्यागी पेश होकर अपने वारंट रिकॉल करा चुके हैं। अभियुक्त राकेश मिश्रा जिला कारागार में बंद है।

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ये था मामला
एक अक्तूबर, 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए देहरादून से बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे। देर रात रामपुर तिराहा पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। आंदोलनकारी नहीं माने तो पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। सीबीआई ने मामले की जांच की और पुलिस पार्टी और अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज कराए थे। गंभीर धाराओं के सेशल ट्रायल मुकदमों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने जिले के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह को अधिकृत किया है।

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