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मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड: मिलाप सिंह प्रकरण में बचाव पक्ष ने की बहस, अब एक मार्च को होगी सुनवाई

Wed, 28 Feb 2024 08:25 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 28 Feb 2024 08:25 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : रामपुर तिराहा कांड की अलग-अलग पत्रावलियों में अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। वहीं, मिलाप सिंह प्रकरण में बचाव पक्ष ने बहस की। अब एक मार्च को सुनवाई होगी।

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Muzaffarnagar Rampur Tiraha Kand: Defense side argues in Milap Singh case
अदालत। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा कांड की अलग-अलग पत्रावलियों में अदालत में सुनवाई हुई। सीबीआई बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली में अगली सुनवाई के लिए एक मार्च की तिथि तय की गई है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सीबीआई बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली में सुनवाई की। बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गई है। एक मार्च को दस्तावेज अदालत में जमा किए जाएंगे। 

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इन पत्रावलियों में भी सुनवाई 
रामपुर तिराहा कांड की सीबीआई बनाम बृज किशोर की पत्रावली में एसीजेएम प्रथम मयंक जायसवाल ने सुनवाई की। आरोपी पुलिसकर्मी बृजकिशोर, अनिल कुमार और उमेश चंद हाजिर हुए। इस पत्रावली में अब बहस की प्रक्रिया शुरू होगी। सुनवाई के लिए 12 मार्च की तिथि तय की गई है। उधर, सीबीआई बनाम एसपी मिश्रा की पत्रावली में न्यायालय में एसपी मिश्रा, गजराज सिंह, बृजकिशोर उपस्थित हुए। अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी।
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यह था मामला
एक अक्तूबर, 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए देहरादून से बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे। देर रात रामपुर तिराहा पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। आंदोलनकारी नहीं माने तो पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। सीबीआई ने मामले की जांच की और पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज कराए थे। अदालत में प्रकरण की सुनवाई चल रही है।

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