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रामपुर तिराहा कांड : पुलिसकर्मी की जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई, अदालत ने लिया ये फैसला
Mon, 20 Mar 2023 09:08 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Mon, 20 Mar 2023 09:08 PM IST
सार
रामपुर तिराहा कांड : अदालत में पुलिसकर्मी की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई के लिए 22 मार्च नियत कर दी है।
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अदालत
विस्तार
सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल भेजे सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी राकेश कुमार मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल करने के कारण मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मार्च नियत कर दी है।
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मुजफ्फरनगर में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात शक्ति सिंह की अदालत में आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के लिए नियत थी।
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उत्तराखंड़ संघर्ष समिति के अधिवक्ता अनुराग ने बताया कि आरोपी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। सीबीआई ने 10 मार्च को हरियाणा से गिरफ्तार किया। अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया था।
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वहीं बाद में बचाव पक्ष की ओर से आरोपी की जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन सीबीआई के अधिवक्ता धारा सिंह ने सुनवाई के दौरान जमानत अर्जी पर आपत्ति दाखिल की। अदालत ने सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख नियत कर दी।
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