फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Muzaffarnagar News: Court sentences husband to life imprisonment for killing wife

Muzaffarnagar: अदालत ने दोषी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पत्नी को बेरहमी से उतारा था मौत के घाट

Thu, 06 Jul 2023 06:31 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 06 Jul 2023 06:31 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया कि पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था।

विज्ञापन
Muzaffarnagar News: Court sentences husband to life imprisonment for killing wife
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में पांच साल पहले अतिरिक्त दहेज के लिए मुजाहिदपुर गांव में पत्नी की गला दबाकर हत्या के मामले में दोषी पति अरुण कुमार को अदालत ने आजीवन कारवास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एफटीसी प्रथम) के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगला ने फैसला सुनाया। 

विज्ञापन


सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि गाजियाबाद के भोजपुर निवासी सपना की शादी 17 फरवरी 2013 को रतनपुरी क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर निवासी अरुण के साथ हुई थी। सपना को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। 19 जुलाई 2018 को पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। देर रात मकान की छत पर ले जाकर अरुण कुमार ने अपनी पत्नी सपना की गला घोंटकर हत्या कर दी। शोर-शराबा होने पर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: प्यार से मर्डर तक की कहानी: तड़पती रही प्रेमिका, नहीं पसीजा प्रेमी का दिल, हत्या के खुलासे पर अफसर भी हैरान

विज्ञापन
विज्ञापन

मृतका के भाई पंकज कुमार ने वारदात का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एफटीसी प्रथम) के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगला ने की। वारदात के दोषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

यह भी पढ़ें: UP: पश्चिमी यूपी में गहरी हो रहीं धर्मांतरण की जड़ें, चर्चित रहे ये केस, अब फिर सामने आया नया मामला

ससुराल पक्ष को करनी होगी बच्चों को देखरेख
सहायक शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि अदालत ने मृतका के दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी ससुराल पक्ष को दी है। दोनों बच्चे अपने दादा के पास रह रहे हैं। अदालत ने आदेश दिए कि बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed