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Muzaffarnagar: दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, अदालत ने 52 हजार का जुर्माना भी लगाया, ये था पूरा मामला
Sat, 04 Mar 2023 08:04 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Sat, 04 Mar 2023 08:04 PM IST
सार
Muzaffarnagar News : अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
मुजफ्फरनगर में पांच साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अदालत ने उम्रकैद और 52 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बाबूराम की अदालत में सत्र परीक्षण की सुनवाई हुई।
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विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का है। 18 अप्रैल वर्ष 2018 को गांव निवासी पड़ोसी युवक ने साढ़े तेरह साल की किशोरी को पानी लेने के लिए घर पर बुलाया। वहीं तमंचे की नोंक पर डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया।
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वहीं चार महीने की गर्भवती होने पर पीड़िता ने पूरी घटना भाई को बताई। वादी ने थाना कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह प्रस्तुत किए। अदालत में दाखिल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट और साक्षी नंबर आठ की गवाही हुई। जिसमें पीड़िता से जन्मे बच्चे के पिता दोषी और मां पीड़िता साबित हुई। अभियुक्त नईम को दोषी करार दिया।
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इसके बाद अदालत ने दुष्कर्मी को सश्रम आजीवन कारावास और 52 हजार रुपये के जुर्माने की सजा का आदेश सुनाया।
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