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Muzaffarnagar Murder Case: अदालत ने चार अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

Fri, 27 Jan 2023 04:32 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Fri, 27 Jan 2023 04:32 PM IST
सार

Muzaffarnagar Murder Case : अदालत ने हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।

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Muzaffarnagar Murder Case: Court sentences four accused to life imprisonment
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर क्षेत्र के नावला गांव में पांच साल पहले हुई मोहन लाल उर्फ मोनू की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-पांच/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित त्यागी ने बताया कि वादी सुनील कुमार ने सात नवंबर 2018 की रात गांव निवासी राहुल पुत्र विनोद, सौरभ पुत्र जगपाल, जगपाल पुत्र अतरू और कूकड़ा निवासी कल्लू पुत्र संतराम, उसके भाई मोहन लाल उर्फ मोनू को घर से बुलाकर ले गए थे। आठ नवंबर की सुबह मोनू का शव खेत में पड़ा मिला, उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। 
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वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-पांच/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) में हुई। अदालत ने चारों अभियुक्तों को हत्या की धारा में उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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बताया गया कि जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 504 में दो-दो साल का कारावास, अभियुक्त सौरभ को आर्म्स एक्ट में तीन साल का कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। 

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कहासुनी की रंजिश में अंजाम दी थी वारदात
मुकदमे के वादी सुनील कुमार का कहना था कि आरोपियों ने पांच नवंबर 2018 को उसकी मां शीला के साथ बेवजह गाली-गलौज की थी। मोनू ने विरोध किया तो आारोपी रंजिश रखने लगे। सात नवंबर की शाम को घर से बुलाकर ले गए और चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी।

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