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Muzaffarnagar: राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कोर्ट में किया सरेंडर, पांच घंटे न्यायिक हिरासत में रहे

Fri, 13 Sep 2024 06:12 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Fri, 13 Sep 2024 06:12 PM IST
सार

विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहित उल्लंघन के मामले में राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए। यहां से उन्हें जमानत दे दी गई। 

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Muzaffarnagar: Minister of State Kapil Dev Aggarwal surrendered in court
कोर्ट में पेशी पर आए राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। करीब पांच घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद राज्यमंत्री को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया।
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अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टिल्ला पर 11 जनवरी 2022 को सभा का आयोजन किया गया था। इसके एक दिन बाद पुलिस ने मौजूदा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल सहित पांच लोगों के विरुद्ध शहर कोतवाली में आचार संहिता एवं आपदा प्रबंधन तथा महामारी अधिनियम उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
 
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शहर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर जोगिंदर पाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वायरल वीडियो की जांच में सामने आया था कि 11 जनवरी 2022 को राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, भाजपा महामंत्री राधे वर्मा, जिला उपाध्यक्ष अजय सागर, शेखर राजपूत और सुंदर सोम आदि ने सभा आयोजित कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इस मामले मे कोर्ट में पेश न होने पर चार सितंबर को राज्यमंत्री सहित सभी आरोपितों के गैर जमानती वारंट जारी कर दिये गए थे।

नौ सितंबर को आरोपी राधे वर्मा, अजय सागर, शेखर राजपूत और सुंदर सोम ने कोर्ट में पेश होकर अपनी जमानत करा ली थी। बचाव पक्ष ने बताया कि शुक्रवार को राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन्होंने बताया कि करीब पांच घंटे न्यायिक हिरासत में रहने के बाद कोर्ट ने राज्यमंत्री को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलकों पर रिहा कर दिया। अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
 
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