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UP: अदालत में पेश नहीं हुए मंत्री, 10 साल पहले रोकी थी रेल, अब 15 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
Sat, 05 Nov 2022 09:17 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Sat, 05 Nov 2022 09:17 PM IST
सार
Muzaffarnagar News : रेल रोकने के मामले में मंत्री कपिल देव अग्रवाल अदालत में पेश नहीं हुए। अब इस मामले में 15 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
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मंत्री कपिल देव अग्रवाल।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
मुजफ्फरनगर में दस साल पहले रेलवे स्टेशन पर रेल रोकने के मामले में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व विधायक उमेश मलिक सहित चार आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। आरोपियों ने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया। अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी।
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साल 2012 में भाजपा नेताओं ने तत्कालीन केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान रेलवे स्टेशन पर रेल रोक दी थी। पुलिस ने भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया था। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल की कोर्ट में चल रही है।
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शनिवार को भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार और सुनील अदालत में पेश हुए। उधर, कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, भाजपा नेता वैभव त्यागी और पवन तरार अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं। आरोपियों ने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया। प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तिथि तय की गई है।
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उधर, कपिल देव अग्रवाल आचार संहिता उल्लंघन के दो मुकदमों में भी सुनवाई के लिए हाजिर नहीं हुए। दोनों में सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तिथि तय की गई है।
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