फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Muzaffarnagar: Man gets life imprisonment for hacking friend to death with an axe

मुजफ्फरनगर: युवक को कुल्हाड़ी से काटने वाले दोस्त को उम्रकैद, पत्नी से संबंधों के शक में की थी हत्या

Fri, 18 Sep 2026 10:02 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 18 Sep 2026 10:02 PM IST
सार

भोपा रोड स्थित वैल्लिकन स्कूल के पास सिर में कुल्हाड़ी मारकर राहुल की हत्या की गई थी। पिता ने राहुल के दोस्त अजय सैनी के खिलाफ रिपोट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अजय सैनी को दोषी पाया। 

विज्ञापन
Muzaffarnagar: Man gets life imprisonment for hacking friend to death with an axe
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : adobestock

विस्तार

नई मंडी थाना क्षेत्र में भोपा रोड पर तीन साल पहले कुल्हाड़ी से काटकर अपने ही दोस्त की हत्या करने वाले अजय सैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 की पीठासीन अधिकारी शिव कुमारी ने फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए।
विज्ञापन

 

सिखेड़ा थाना क्षेत्र के भंडूरा गांव निवासी राहुल कश्यप (23) और अजय सैनी शहर के भोपा रोड स्थित फैक्टरी में काम करते थे। एक ही गांव के निवासी और एक ही फैक्टरी में काम करने की वजह से दोनों के बीच दोस्ती थी। 14 अप्रैल 2023 को राहुल संदिग्ध हालात में लापता हो गया। परिजनों ने इधर-उधर तलाश किया, लेकिन जानकारी नहीं मिली। 15 अप्रैल को पड़ोसी के व्हाट्सएप पर एक शव का वायरल फोटो मिला, जिसकी पहचान राहुल के रूप में की गई।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

नई मंडी थाना क्षेत्र के भोपा रोड स्थित वैल्लिकन स्कूल के पास सिर में धारदार हथियार से वार कर राहुल की हत्या की गई थी। फैक्टरी के बॉयलर से निकलने वाले कार्बन के कारण मृतक का शरीर भी पूरी तरह काला हो गया था। मृतक के पिता सुभाष ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अजय सैनी अपनी साइकिल पर राहुल को ले जाते हुए नजर आया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो हत्या की वारदात का खुलासा हुआ।
 
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता कमलकांत शर्मा ने बताया कि आरोपी को शक था कि राहुल उसकी पत्नी से बातचीत करता है। शक के आधार पर ही उसे जंगल में लेकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 में हुई। बृहस्पतिवार को आरोपी अजय सैनी पर दोष सिद्ध हुआ था। शुक्रवार को अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed