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मुजफ्फरनगर: भाभी की हत्या में आरोपी दो ननदों को उम्रकैद, 2013 में वारदात को दिया था अंजाम

Tue, 15 Feb 2022 03:12 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 15 Feb 2022 03:12 PM IST
सार

दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मार डालने के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-एक के न्यायाधीश सुमित पंवार ने की। आरोपी सायरा व सन्नी पुत्री शरीफ को आजीवन कारावास और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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Muzaffarnagar: Life imprisonment to two sisters-in-law accused in the murder of Bhabhi
- फोटो : Social Media

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मार डालने के मामले में आरोपी दो ननदों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि चार देवर और एक देवरानी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। चर्चित प्रकरण  की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-एक के न्यायाधीश सुमित पंवार ने की। 

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डीजीसी राजीव शर्मा और एडीजीसी वीरेंद्र  नागर ने बताया कि हुसैनपुर में दहेज की मांग पूरी ने होने पर महिला गुलिस्तां को जिंदा जला दिया गया था। गंभीर हालत में झुलस जाने के कारण परिजन मेरठ अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई थी। मृत्यु से पहले अपने बयान में आरोपियों के नाम  बताए थे, जबकि अपने शौहर को यह बताते हुए नामजद नहीं किया था कि उसने उसे बचाने की कोशिश की थी।
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मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-एक के न्यायाधीश सुमित पंवार ने की। आरोपी सायरा व सन्नी पुत्री शरीफ को आजीवन कारावास और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

जबकि मृतका के देवर रिजवान, महताब, नौशाद ,अहसान और देवरानी ताहिरा को 10-10 वर्ष की सजा और चार-चार  रुपये का जुर्माना किया गया है।

गवाह हुए पक्षद्रोही, बयान पर हुई सजा
आरोपियों में  मृतक की सास की  सुनवाई  के दौरान मौत हो गई थी। इसके अलावा  मौके के सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए, लेकिन पीड़िता के मृत्यु पूर्व बयानों को प्रमुख आधार माना गया और परिवार के सात  सदस्यों को सजा सुनाई गई।

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