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Muzaffarnagar: प्रदीप हत्याकांड़ में आरोपी को आजीवन कारावास, 12 साल पहले अंजाम दी गई थी वारदात
Wed, 09 Nov 2022 04:34 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Wed, 09 Nov 2022 04:34 PM IST
सार
हत्या के मामले में आरोपी को मुजफ्फरनगर कोर्ट ने सजा सुनाई है। वारदात शामली के ब्रहमखेड़ा में 12 साल पहले अंजाम दी गई थी। यहां शराब पीने के दौरान ईंटों से कूचकर प्रदीप की हत्या कर दी गई थी।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
शामली के ब्रहमखेड़ा गांव में 12 साल पहले शराब पीने के दौरान युवक प्रदीप की हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मुजफ्फरनगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14 के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा ने फैसला सुनाया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार जावला ने बताया कि शामली के कांधला थाना क्षेत्र के ब्रहमखेड़ा गांव में 25 मार्च 2010 को राकेश कुमार ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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वादी का कहना था कि उसके ताऊ के लडक़े प्रदीप कुमार को गांव के ही सुभाष चंद गोयल उर्फ बिट्टू व मैनपाल घर से बुलाकर ले गए थे। दोनों ने प्रदीप को बिट्टू की दुकान पर बैठाकर शराब पिलाई।
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शराब पीने के दौरान दोनों ने प्रदीप के ऊपर ईंटों से हमला कर दिया। शोर-शराबा सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोाित कर दिया था।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के ट्रायल के दौरान आरोपी मैनपाल की मौत हो गई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14 के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा ने सुभाष चंद गोयल उर्फ बिट्टू को धारा 302 में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 336 में तीन माह की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।