फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Muzaffarnagar: Life imprisonment to husband, wife and son in double murder

Muzaffarnagar: दोहरे हत्याकांड में पति-पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास

Thu, 25 Jan 2024 06:16 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 25 Jan 2024 06:16 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जमीन के विवाद में चाचा भतीजे की हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर अदालत ने पति पत्नी और उनके बेटे को आजीवन कारावा की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Muzaffarnagar: Life imprisonment to husband, wife and son in double murder
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

मुजफ्फरनगर जनपद में जानसठ क्षेत्र के अहरोड़ा गांव में जमीन के विवाद में चाचा-भतीजे की हत्या के मामले में दोषी पति-पत्नी और उनके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायालय संख्या-तीन के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने फैसला सुनाया।

विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने बताया कि अहरोड़ा निवासी वादी भारत दीक्षित अपने भाई नकुल के साथ 30 अप्रैल 2022 को खेत में देवताओं पर प्रसाद चढ़ाने गया था। इस दौरान पड़ोसी जगेश से डोल को लेकर विवाद हो गया। जगेश के परिवार ने नकुल पर हमला कर दिया। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: चौखट पर थी बारात: दुल्हन के बारे में दूल्हे को मालूम चला ऐसा, हक्के-बक्के रह गए परिजन और मेहमान, पहुंचे थाने 

विज्ञापन
विज्ञापन

इसी दौरान नकुल का चाचा शिव कुमार भी मौके पर पहुंच गए। हमलावर पक्ष ने नकुल व शिव कुमार की गोली मारकर व धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। पीड़ित पक्ष के तीन लोग घायल हुए थे।

आरोपी जगेश पुत्र हरिकिशन, सोनू पुत्र जगेश और कविता पत्नी जगेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 

प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या-तीन में हुई। अदालत ने तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। हत्या के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed