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मुजफ्फरनगर कवाल कांड: कोर्ट में दो आरोपी पेश, आठ ने लगाई हाजिरी माफी, अब 30 जून को सुनवाई

Thu, 23 Jun 2022 11:35 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 23 Jun 2022 11:35 PM IST
सार

भड़काऊ भाषण देने के मामले में दो आरोपी कोर्ट में पेश हुए। वहीं आठ आरोपियों ने कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना दिया है।

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Muzaffarnagar Kawal case: Two accused appeared in court, now hearing on June 30
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान शहीद चौक पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में दो आरोपी कोर्ट में पेश हुए, जबकि आठ ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि तय हुई है।

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कवाल कांड़ के बाद शहीद चौक पर 30 अगस्त को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों की सभा हुई थी। इसमें पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व सांसद सईदुज्जमां सहित अन्य लोगों ने तत्कालीन डीएम कौशल राज शर्मा और एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे को अपना मांग पत्र सौंपा था। इस सभा के बाद पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मुकदमा दर्ज किया था। इस प्रकरण में गुरुवार को आरोप तय होने थे। आरोपी अहसान कुरैशी व मुशर्रफ कुरैशी फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए, जबकि आठ आरोपियों की ओर से कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अब अगली सुनवाई 30 जून को होगी। दो अधिवक्ताओं के निधन के कारण जिला बार संघ ने नो वर्क घोषित किया था।
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इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
शहर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद और प्रदेश के पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां, तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन बसपा विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर के तत्कालीन बसपा विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, सलमान सईद, पूर्व सभासद एडवोकेट असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी, मुशर्रफ कुरैशी सहित सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया था।
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अब तक इन अदालतों में हुई सुनवाई
हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर हो गया था। करीब दो साल तक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछले साल नई व्यवस्था के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।

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