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Muzaffarnagar: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पति को 12 साल का कारावास

Fri, 11 Aug 2023 04:40 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 11 Aug 2023 04:40 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के शामली में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को अदालत ने 12 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। नौ साल पहले हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था।

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Muzaffarnagar: Husband sentenced to twelve years in jail for killing wife for dowry

विस्तार

शामली के कुड़ाना गांव में अतिरिक्त दहेज के लिए पत्नी की जलाकर हत्या करने के दोषी पति को अदालत ने 12 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय) की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया। 
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार जावला ने बताया कि कांधला थाना क्षेत्र के आल्दी गांव निवासी  कविता पुत्री चंद्रपाल की शादी छह मार्च 2011 को शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव  कुड़ाना निवासी अमित उर्फ बिट्टू के साथ हुई थी।  वादी चंद्रपाल ने मुकदमा दर्ज कराया था कि शादी के बाद कविता को अतिरिक्त दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था।  
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21 जनवरी 2014 को कविता की जलाकर हत्या कर दी गई। मायके पक्ष के लोगों के पहुंचने से पहले ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।  मृतका के पति अमित उर्फ बिट्टू और देवर पप्पू समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद अमित उर्फ बिट्टू और पप्पू के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। 
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प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय) में हुई। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने मृतका के देवर पप्प को दोषमुक्त करार दिया है। अभियुक्त पति पर दोष सिद्ध हुआ।  दोषी को धारा 304बी में 12 साल का कारावास,  428ए में तीन,  304 और 201 में दो-दो साल के कारावास की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।

अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के दोषी को दो साल की सजा
शामली में किशोरी को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने, फर्जी फेसबुक खाता बनाने के मामले में अदालत ने दोषी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया। 

विशेष लोक अभियोजक दीपक गौतम और विनय अरोरा
ने बताया कि शामली की रहने वाली पीडि़ता ने 28 दिसंबर 2015 को पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था कि एक व्यक्ति मोबाइल पर उसके साथ गाली-गलौज करता है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 50 हजार रुपये की मांग कर रहा है। पीड़िता का फर्जी फेसबुक खाता भी बना रखा है। 

पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच में बागपत के बड़ौत निवासी  संजीव उर्फ रोहित का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो संख्या-2 में हुई।

अदालत ने दोषी पाए जाने पर संजीव उर्फ रोहित को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध के लिए दो साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 385 और धारा 506 में दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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