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Muzaffarnagar: विधायक मिथलेश पाल सहित 15 को हाईकोर्ट का नोटिस, पढ़ें क्या है मामला
Sat, 22 Mar 2025 12:42 AM IST
डिंपल सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Published by: डिंपल सिरोही
Updated Sat, 22 Mar 2025 12:42 AM IST
सार
मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन रद्द होने के बाद प्रत्याशी की ओर से दायर चुनाव याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है।
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विधायक मिथलेश पाल- फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन रद्द होने के बाद प्रत्याशी की ओर से दायर चुनाव याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और विधायक मिथलेश पाल सहित 15 लोगों को नोटिस जारी किया है। सभी को सात मई को कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है।
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सांसद चंदन चौहान के विधायक पद से त्याग पत्र दिए जाने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से सीट रिक्त घोषित करते हुए मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा की गई थी। चुनाव की तिथि घोषित होने पर पिछले साल अक्तूबर माह में मीरापुर सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए।
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जांच के दौरान खतौली निवासी संजीव कुमार का नामांकन पत्र रद्द हो गया था, जिस पर उन्होंने 30 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर करते हुए रिटर्निंग अधिकारी के निर्णय को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट में दाखिल चुनाव याचिका में संजीव कुमार ने तर्क दिया था कि नामांकन पत्र में उसने शपथ पत्र का बिंदु संख्या 5 (1), 5 (2) सही प्रकार से भरा, लेकिन उसका नामांकन निरस्त कर दिया गया। आरोप था कि भाजपा समर्थित रालोद प्रत्याशी मिथलेश पाल के शपथ पत्र में उक्त बिंदु पर त्रुटि की गई थी।
बावजूद उनका नामांकन स्वीकार किया गया। चुनाव याचिका में विधायक निर्वाचित हुई मिथलेश पाल और अन्य प्रत्याशियों सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, डीएम और रिटर्निंग अधिकारी को भी पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट ने सभी को तलब करते हुए सात मई को स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है।
हाईकोर्ट में दाखिल चुनाव याचिका में संजीव कुमार ने तर्क दिया था कि नामांकन पत्र में उसने शपथ पत्र का बिंदु संख्या 5 (1), 5 (2) सही प्रकार से भरा, लेकिन उसका नामांकन निरस्त कर दिया गया। आरोप था कि भाजपा समर्थित रालोद प्रत्याशी मिथलेश पाल के शपथ पत्र में उक्त बिंदु पर त्रुटि की गई थी।
बावजूद उनका नामांकन स्वीकार किया गया। चुनाव याचिका में विधायक निर्वाचित हुई मिथलेश पाल और अन्य प्रत्याशियों सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, डीएम और रिटर्निंग अधिकारी को भी पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट ने सभी को तलब करते हुए सात मई को स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है।