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सिपाही हत्याकांड: अदालत ने नीटू कैल को सुनाई उम्रकैद की सजा, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Fri, 29 Sep 2023 05:28 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Fri, 29 Sep 2023 05:28 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : अदालत ने सिपाही की हत्या के मामले में दोषी नीटू कैल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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Muzaffarnagar court has sentenced Neetu Kail to life imprisonment in constable murder case
अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

शामली के थानाभवन में 12 साल पहले सिपाही की हत्या कर रायफल लूटने के मामले में दोषी नीटू कैल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-10 की पीठासीन अधिकारी हेमलता त्यागी ने फैसला सुनाया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि थानाभवन थाने की मस्तगढ़ पुलिया पर 12 अक्तूबर 2011 को अज्ञात लोगों ने सिपाही कृष्णपाल और अमित कुमार पर हमला कर रायफल लूट ली थी। मेरठ निवासी कृष्णपाल की मौत हो गई थी। तत्कालीन एसओ अरुण कुमार त्यागी ने 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-10 में हुई। डकैती और हत्या के दोषी शामली के कैल शिकारपुर गांव निवासी नीटू को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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इन्हें कर दिया गया था दोषमुक्त
शामली के कैल शिकारपुर की पूर्व प्रधान ओमकारी, उनकी बहू निशा, बेटे अमित के अलावा मोनू, सुधीर, सत्यवान, विकास, सिसौली के संजीव जयंती, बागपत के संजय, मनोज और यशपाल को 27 सितंबर को दोषमुक्त करार दिया गया था। उधर, आरोपी ऋषिपाल, धर्मेंद्र, सुमित और संजीव की मौत हो चुकी है।

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