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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Muzaffarnagar: Court has sentenced culprit to life imprisonment in case of sexual assault on a girl

UP: दोषी हाफिज को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगा, मदरसे में मासूम बच्ची के साथ की थी दरिंदगी

Tue, 21 Nov 2023 04:39 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 21 Nov 2023 04:39 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : मदरसे में मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाले दोषी हाफिज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने जुर्माना भी लगाया है।

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Muzaffarnagar: Court has sentenced culprit to life imprisonment in case of sexual assault on a girl
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के मदरसे में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी हाफिज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।

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विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 23 सितंबर को बुढ़ाना क्षेत्र के मदरसे में हाफिज इरफान ने आठ साल की मासूम बच्ची को झाडू लगाने के बहाने कमरे में बुलाया था। इसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी परिजनों को दी। पीड़िता को डॉक्टर के यहां भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट में हुई।
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आरोप पत्र दाखिल होने के करीब 40 दिन बाद आरोपी इरफान पर सोमवार को दोष सिद्ध हो गया था। मंगलवार को अदालत ने दोषी बवाना निवासी इरफान को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देना होगा।

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