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Muzaffarnagar: नौ साल के बच्चे के साथ कुकर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा, अर्थदंड भी लगाया

Thu, 09 Jun 2022 04:57 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 09 Jun 2022 04:57 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक नौ साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है।

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Muzaffarnagar: accused of sexual assault a nine-year-old child was sentenced to 20 years prison
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तीन साल पहले तितावी थाना क्षेत्र के गांव में नौ साल के बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई गई। विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश आरती फौजदार ने फैसला सुनाया।

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जानकारी के अनुसार सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रदीप बालियान ने बताया कि 12 अक्टूबर 2019 को थाना तितावी के एक गांव में घर मे अकेला पाकर बालक के साथ कुकर्म  किया गया था। परिजनों ने आरोपी  ललित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
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पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश आरती फौजदार ने की। अभियुक्त को धारा 5/6पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 377 में सात वर्ष की सजाा और पांच हजार रुपये का जुर्माना, धारा  452 में पांच वर्ष की सजा और तीन हजार रुपये  जुर्माना लगाया गया है।

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