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चर्चित उवेसउर्रहमान हत्याकांड:-

Thu, 13 Feb 2020 12:15 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Feb 2020 12:15 AM IST
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Murder convicted in murder
हत्या में मुल्जिम दोषी करार
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मुजफ्फरनगर। न्यायालय ने शहर के चर्चित उवेेसउर्रहमान हत्याकांड में एक युवक को दोषी करार देते हुए जेल भेजा है। सजा बृहस्पतिवार को सुनाई जाएगी।
शहर कोतवाली के मोहल्ला नया बांस निवासी अब्दुल समद पुत्र अब्दुल कद्दूस ने कोतवाली पर 9 मई 2014 को अपने बेटे उवेेसउर्रहमान की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसका 18 वर्षीय बेटा उवेसउर्रहमान घास मंडी से लोहिया बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे रोहन पुत्र मनोज निवासी प्रेमपुरी और सचिन पुत्र सुभाष निवासी कांसोपुर थाना बाबरी, जनपद शामली मिले। आवाज लगा कर बुलाया और गोली मार कर हत्या कर दी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव की अदालत संख्या-9 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा और वादी के प्राईवेट कौंसिल नासिर अली जैदी ने 11 लोगो की गवाही और सबूत कोर्ट में पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए। अभियुक्त सचिन को उवेसउर्रहमान की हत्या का दोषी करार देते हुए जेल भेजा है। एडीजीसी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस मुकदमे के सह अभियुक्त रोहन को अदालत द्वारा किशोर घोषित करने के कारण इसकी सुनवाई किशोर न्यायालय में होगी।
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