फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Mohan, accused of murdering a watchman, granted bail by the High Court in a case under the Gangsters Act.

Muzaffarnagar News: चौकीदार के हत्यारोपी मोहन को गैंगस्टर में हाईकोर्ट से मिली जमानत

Mon, 12 Oct 2026 11:55 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Mohan, accused of murdering a watchman, granted bail by the High Court in a case under the Gangsters Act.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

चरथावल। चरथावल के पब्लिक स्कूल में चौकीदार राजू हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहन की गैंगस्टर के मामले में उच्च न्यायालय ने जमानत मंजूर कर की है। इससे पहले हाईकोर्ट से आरोपी को हत्या और पुलिस मुठभेड़ मामले में जमानत मिल गई थी लेकिन गैंगस्टर की कार्रवाई के कारण जेल से रिहाई नहीं हो पा रही थी।
थाना क्षेत्र के गांव किशनपुरा माजरा निवासी बिजली मैकेनिक मोहन और उसके रिश्तेदार नितिन उर्फ नीतीश पर कस्बे के रोहाना रोड़ स्थित पब्लिक स्कूल के चौकीदार राजकुमार उर्फ राजू की हत्या का आरोप है। पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी।
विज्ञापन

तीनों मामलों में सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हुई। बचाव पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। गैंगस्टर के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील दी कि हत्या और पुलिस मुठभेड़ के अलावा आरोपी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन दोनों मुकदमों में हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हो चुकी है लेकिन पुलिस ने इसके बाद गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर दी। तीन मई से आरोपी मोहन जिला कारागार में बंद है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इसके अलावा सह आरोपी छपार के गांव तेजलहेड़ा निवासी नितिन उर्फ नीतीश को तीनों मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed