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Muzaffarnagar News: सम्मेलन की अनुमति खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

Tue, 13 Oct 2026 01:12 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Tue, 13 Oct 2026 01:12 AM IST
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Order denying permission for the conference challenged in the High Court.
सहारनपुर। प्रदेश में राजनीतिक सभाओं की अनुमति को लेकर राष्ट्रीय नवनिर्माण दल ने प्रदेश सरकार और प्रशासन के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दल ने देवबंद में कार्यकर्ता सम्मेलन की अनुमति खारिज किए जाने के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दाखिल की है। याचिका में सहारनपुर प्रशासन के 30 सितंबर के आदेश को मनमाना और राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताया गया है।
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दल के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने बताया कि 23 सितंबर को देवबंद में करीब दो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के लिए अनुमति मांगी थी।जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता और हिंसा की आशंका का हवाला देकर अनुमति निरस्त कर दी। राष्ट्रीय नवनिर्माण दल ने सवाल उठाया कि जब भाजपा ने 22 सितंबर और 1 अक्टूबर को जुलूस निकाले तथा अन्य राजनीतिक दलों और संगठनों के कार्यक्रम भी हुए तो उनके सम्मेलन पर रोक क्यों लगाई गई। याचिका में 4 अक्तूबर को मेरठ में समाजवादी पार्टी की बैठक, मुजफ्फरनगर में जाट महासभा की सभा और सहारनपुर में यूजीसी से संबंधित विरोध प्रदर्शन का भी उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता के विरोध से घबराई हुई है।
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