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Muzaffarnagar News: आचार संहिता उल्लंघन में विधायक अनिल को 15 दिन का कारावास और एक सौ रुपये अर्थदंड

Wed, 21 Dec 2022 11:39 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Dec 2022 11:39 PM IST
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MLA Anil sentenced to 15 days for violation of code of conduct
साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था मुकदमा
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पुरकाजी सुरक्षित सीट से रालोद विधायक अनिल कुमार को 15 दिन के कारावास और एक सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सजा के खिलाफ अपील के लिए विधायक ने एक माह का समय मांगा। अदालत ने अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

21 जनवरी 2017 को बसपा प्रत्याशी के तौर पर अंकित विहार निवासी अनिल कुमार करीब सवा सौ समर्थकों और ढोल, नगाड़ों और लाउड स्पीकार के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। सिविल लाइन थाने के एसआई बाबू लाल ने सिटी मजिस्ट्रेट से प्रकरण की लिखित शिकायत की। इसके बाद अदालत में धारा 188 में परिवाद दर्ज कराया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। बुधवार को पुरकाजी विधायक कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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