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Muzaffarnagar News: ऊदल हत्याकांड में चचेरे भाई को आजीवन कारावास
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- शामली के बनत कस्बे में छह साल पहले अंजाम दी गई थी हत्या की वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली के बनत कस्बे में छह साल पहले युवक ऊदल की हत्या में दोषी चचेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र ने बताया कि घर की बैठक के विवाद में नौ जुलाई 2017 को युवक ऊदल की बनत कस्बे में उसके चचेरे भाई अमित उर्फ काला ने दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता सूरता ने वारदात का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने की। वारदात में बृहस्पतिवार को अदालत ने दोषी अमित उर्फ काला को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली के बनत कस्बे में छह साल पहले युवक ऊदल की हत्या में दोषी चचेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र ने बताया कि घर की बैठक के विवाद में नौ जुलाई 2017 को युवक ऊदल की बनत कस्बे में उसके चचेरे भाई अमित उर्फ काला ने दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता सूरता ने वारदात का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने की। वारदात में बृहस्पतिवार को अदालत ने दोषी अमित उर्फ काला को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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