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किसान की हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास
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- छह साल पहले मंसूरपुर में अंजाम दी गई थी हत्या की वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर में छह साल पहले किसान दीन मोहम्मद की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी किरणपाल कश्यप ने बताया कि सात अप्रैल 2016 को किसान दीन मोहम्मद (65) ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना लादकर मोलाहेड़ी मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान गांव के दूसरे पक्ष के लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के बेटे शुएब ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे-दो छोटेलाल यादव ने की। आरोपी जुनैद और तिलकराम को धारा 302 में उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा जुनैद को धारा 506 में दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा, आयुध अधिनियम में दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर में छह साल पहले किसान दीन मोहम्मद की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी किरणपाल कश्यप ने बताया कि सात अप्रैल 2016 को किसान दीन मोहम्मद (65) ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना लादकर मोलाहेड़ी मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान गांव के दूसरे पक्ष के लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के बेटे शुएब ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे-दो छोटेलाल यादव ने की। आरोपी जुनैद और तिलकराम को धारा 302 में उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा जुनैद को धारा 506 में दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा, आयुध अधिनियम में दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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