फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Life imprisonment for two convicts in farmer's murder

किसान की हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Fri, 15 Jul 2022 11:33 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 15 Jul 2022 11:33 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for two convicts in farmer's murder
- छह साल पहले मंसूरपुर में अंजाम दी गई थी हत्या की वारदात
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर में छह साल पहले किसान दीन मोहम्मद की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने फैसला सुनाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी किरणपाल कश्यप ने बताया कि सात अप्रैल 2016 को किसान दीन मोहम्मद (65) ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना लादकर मोलाहेड़ी मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान गांव के दूसरे पक्ष के लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के बेटे शुएब ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे-दो छोटेलाल यादव ने की। आरोपी जुनैद और तिलकराम को धारा 302 में उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा जुनैद को धारा 506 में दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा, आयुध अधिनियम में दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed