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दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या के दोषी को उम्रकैद
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मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव में आठ साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष प्रधान न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजीव कुमार तिवारी ने फैसला सुनाया।
एडीजीसी मनमोहन वर्मा, दिनेश शर्मा और राजेश सैनी ने बताया कि 30 जुलाई, 2020 को मंसूरपुर क्षेत्र के गांव निवासी सुनील उर्फ तोता बाइक पर गांव से आठ साल की मासूम बच्ची को बैठाकर ले गया। परिवार ने उसे ले जाते हुए देख लिया। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या कर शव को ईंख के खेत में छिपा दिया था। मृतका के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई।
विशेष प्रधान न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजीव कुमार तिवारी ने अभियुक्त सुनील तोता पर दोष सिद्ध किया। बृहस्पतिवार को धारा 302 में उम्रकैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी को धारा पॉक्सो एक्ट में भी सजा सुनाई गई। सभी सजा साथ चलेंगी।
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एडीजीसी मनमोहन वर्मा, दिनेश शर्मा और राजेश सैनी ने बताया कि 30 जुलाई, 2020 को मंसूरपुर क्षेत्र के गांव निवासी सुनील उर्फ तोता बाइक पर गांव से आठ साल की मासूम बच्ची को बैठाकर ले गया। परिवार ने उसे ले जाते हुए देख लिया। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या कर शव को ईंख के खेत में छिपा दिया था। मृतका के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई।
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विशेष प्रधान न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजीव कुमार तिवारी ने अभियुक्त सुनील तोता पर दोष सिद्ध किया। बृहस्पतिवार को धारा 302 में उम्रकैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी को धारा पॉक्सो एक्ट में भी सजा सुनाई गई। सभी सजा साथ चलेंगी।
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