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Muzaffarnagar News: किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को आजीवन कारावास
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- शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव में छह साल पहले अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव में घर में सो रही किशोरी को गांव के ही चार आरोपी पड़ोसी के मकान में ले गए। आरोपियों ने पीडि़ता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और धमकी दी। पीडि़ता ने घर पहुंचकर परिवार को जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। अदालत ने दोषी वसीम, समीर, नदीम और आसिफ को सश्रम आजीवन कारावास और 24-24 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव में छह साल पहले अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव में घर में सो रही किशोरी को गांव के ही चार आरोपी पड़ोसी के मकान में ले गए। आरोपियों ने पीडि़ता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और धमकी दी। पीडि़ता ने घर पहुंचकर परिवार को जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। अदालत ने दोषी वसीम, समीर, नदीम और आसिफ को सश्रम आजीवन कारावास और 24-24 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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