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दोहरे हत्याकांड में पांच दोषियों को आजीवन कारावास

Wed, 20 Jul 2022 11:45 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 20 Jul 2022 11:45 PM IST
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Life imprisonment for five convicts in double murder
मुजफ्फरनगर। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र में 13 साल पहले हरियाणा से गेहूं बेचकर लौट रहे एक ही परिवार के दो किसानों की लूट के बाद हत्या के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज चवन प्रकाश ने फैसला सुनाया।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ललित भारद्वाज ने बताया कि शामली जिले के गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के पलहेड़ी गांव निवासी किसान इकराम अपने परिवार के ही अनवार के साथ 21 अप्रैल 2009 को करनाल में गेहूं बेचकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से लौट रहा था। दोपहर करीब डेढ़ बजे झिंझाना थाना क्षेत्र के मुंडेट तिराहे के पास बदमाशों ने दोनों को रोककर 60 हजार रुपये लूट लिए थे और विरोध करने पर दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसान इकराम के पिता बदरुद्दीन ने दोहरे हत्याकांड का अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में सहारनपुर जनपद के तीतरो कस्बा निवासी धर्मेंद्र उर्फ सोनू, संजीव उर्फ संजू, चकवाली निवासी असजद उर्फ अमजद उर्फ आजाद व डेरा जमालपुर निवासी विक्रम और शामली के पलठेड़ी निवासी केसर का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया और चार्जशीट दाखिल की।
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प्रकरण की सुनवाई जिला जज चवन प्रकाश ने की। अभियुक्तों को धारा 302 में आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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