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गन्ना मूल्य के समतुल्य धनराशि गन्ना समिति में जमा कराए जाने के निर्देश
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गन्ना मूल्य के समतुल्य धनराशि गन्ना समिति में जमा कराए जाने के निर्देश
मुजफ्फरनगर, खतौली। गन्ना समिति खतौली के अध्यक्ष सहित अन्य लोगों द्वारा राजस्व अभिलेखों में दर्ज कृषि योग्य भूमि व गन्ना क्षेत्रफल के आधार पर नियमानुसार निर्धारित सट्टे से अधिक गन्ना आपूर्ति किए जाने के मामले में की गई शिकायत की जांच सही पाए जाने के बाद संजय आर भूसरेड्डी आयुक्त गन्ना एवं चीनी तथा निबंधक ने आरोपियों से एक सप्ताह के भीतर अधिक मात्रा में किए गए गन्ना आपूर्ति के अनुसार गन्ना मूल्य के समतुल्य धनराशि सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड खतौली में जमा कराए जाने के निर्देश जारी किए है।
सट्टा नीति के विरूद्ध राजस्व अभिलेखों में दर्ज कृषि योग्य भूमि व गन्ना क्षेत्रफल के आधार पर नियमानुसार निर्धारित सट्टे से अधिक मात्रा में गन्ना आपूर्ति किए जाने की शिकायत ऋषिपाल भाटी ने आयुक्त गन्ना एवं चीनी तथा निबंधक, सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियां, उत्तर प्रदेश के यहां 14 अगस्त 2019 में की थी। जिसकी जांच जिला गन्ना अधिकारी शामली सहित जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर से कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेडडी ने 25 जनवरी 2022 में आदेश जारी किया। जिसमें कहा कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंध कमेटी गन्ना समिति खतौली अपनी बैठक एक माह के अंदर करे। इसके साथ ही अपचारियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद निर्धारित सट्टे से जितनी अधिक मात्रा में गन्ना आपूर्ति किया गया है, उतने गन्ना मूल्य के समतुल्य धनराशि सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड खतौली में एक सप्ताह में जमा कराए।
गन्ना समिति खतौली की प्रबंधक कमेटी उक्त अनियमित गन्ना आपूर्ति पर नियमानुसार पेनाल्टी लगाए। इसके अलावा अनियमित गन्ना आपूर्ति किए जाने के संबंध में दोषी पाए गए लोगों को चेतावनी दी जाए। इनमें से किसी ने भी भविष्य में यदि अनियमित गन्ना आपूर्ति किया तो विभागीय नियमों के अनुसार संचालक सदस्य के पद से अनर्ह करने तथा गन्ना समिति की सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। निर्धारित सट्टे से अधिक गन्ना आपूर्ति करने वाले लोगों को आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए संचालक सदस्य पद के निर्वाचन के लिए अनर्ह किया जाए।
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मुजफ्फरनगर, खतौली। गन्ना समिति खतौली के अध्यक्ष सहित अन्य लोगों द्वारा राजस्व अभिलेखों में दर्ज कृषि योग्य भूमि व गन्ना क्षेत्रफल के आधार पर नियमानुसार निर्धारित सट्टे से अधिक गन्ना आपूर्ति किए जाने के मामले में की गई शिकायत की जांच सही पाए जाने के बाद संजय आर भूसरेड्डी आयुक्त गन्ना एवं चीनी तथा निबंधक ने आरोपियों से एक सप्ताह के भीतर अधिक मात्रा में किए गए गन्ना आपूर्ति के अनुसार गन्ना मूल्य के समतुल्य धनराशि सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड खतौली में जमा कराए जाने के निर्देश जारी किए है।
सट्टा नीति के विरूद्ध राजस्व अभिलेखों में दर्ज कृषि योग्य भूमि व गन्ना क्षेत्रफल के आधार पर नियमानुसार निर्धारित सट्टे से अधिक मात्रा में गन्ना आपूर्ति किए जाने की शिकायत ऋषिपाल भाटी ने आयुक्त गन्ना एवं चीनी तथा निबंधक, सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियां, उत्तर प्रदेश के यहां 14 अगस्त 2019 में की थी। जिसकी जांच जिला गन्ना अधिकारी शामली सहित जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर से कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेडडी ने 25 जनवरी 2022 में आदेश जारी किया। जिसमें कहा कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंध कमेटी गन्ना समिति खतौली अपनी बैठक एक माह के अंदर करे। इसके साथ ही अपचारियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद निर्धारित सट्टे से जितनी अधिक मात्रा में गन्ना आपूर्ति किया गया है, उतने गन्ना मूल्य के समतुल्य धनराशि सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड खतौली में एक सप्ताह में जमा कराए।
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गन्ना समिति खतौली की प्रबंधक कमेटी उक्त अनियमित गन्ना आपूर्ति पर नियमानुसार पेनाल्टी लगाए। इसके अलावा अनियमित गन्ना आपूर्ति किए जाने के संबंध में दोषी पाए गए लोगों को चेतावनी दी जाए। इनमें से किसी ने भी भविष्य में यदि अनियमित गन्ना आपूर्ति किया तो विभागीय नियमों के अनुसार संचालक सदस्य के पद से अनर्ह करने तथा गन्ना समिति की सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। निर्धारित सट्टे से अधिक गन्ना आपूर्ति करने वाले लोगों को आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए संचालक सदस्य पद के निर्वाचन के लिए अनर्ह किया जाए।
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