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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Husband sentenced to 14 years and father-in-law to seven years in prison for dowry death.

Muzaffarnagar News: दहेज हत्या में पति को 14 और ससुर को सात साल का कारावास

Tue, 07 Jul 2026 01:53 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jul 2026 01:53 AM IST
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Husband sentenced to 14 years and father-in-law to seven years in prison for dowry death.
मुजफ्फरनगर। दहेज हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट नंबर आठ के पीठासीन अधिकारी काशिफ शेख ने दोषी पति प्रियांकू को 14 वर्ष का कारावास और आठ हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। दूसरे दोषी ससुर रमेश को सात वर्ष का कारावास और आठ हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।
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यह मामला दो अप्रैल 2018 का है। वादी सुरेश चंद्र शर्मा ने तितावी थाने में तहरीर दी थी। वादी ने पुलिस को बताया कि अपनी बेटी राधा की शादी अलीपुर कलां निवासी प्रियांकू के साथ 2017 में की थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद से अतिरिक्त दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था।
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पति के अलावा और ससुर रमेश ने उनकी बेटी से अतिरिक्त दहेज मांगा। दहेज न मिलने पर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में धारा 498ए, 304बी भादवि और 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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तितावी पुलिस ने चार अप्रैल 2018 को प्रियांकू और रमेश को गिरफ्तार किया था। साक्ष्य संकलन के बाद 23 जून 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अदालत में दोनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हुआ। सोमवार को अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। ब्यूरो
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