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विवाहिता की हत्या में पति दोषी करार
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को हत्या का दोषी करार दिया है। सजा 10 फरवरी को सुनाई जाएगी। साक्ष्य के अभाव में ससुर और सास का बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बुढ़ाना कोतवाली पर बागपत जिले के गांव हिसावदा निवासी सुनील पूनिया पुत्र तेजपाल ने 27 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन रजनी की शादी 2007 में राजीव पंवार पुत्र इकबाल निवासी ग्राम वैली थाना बुढ़ाना के साथ हुई थी। दहेज को लेकर रजनी का पति व सास बिमला व ससुर इकबाल परेशान करते थे। 26/27 फरवरी की रात्रि में पति राजीव ने रजनी को जिंदा जला दिया, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मुकदमे में राजीव, बिमला व इकबाल को आरोपी बनाया गया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत देव की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 में हुई । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फिरोज अली ने सात गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए राजीव को पत्नी रजनी की हत्या का दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। सजा 10 फरवरी को सुनाई जाएगी। इस मुकदमे के सह अभियुक्त सास बिमला व ससुर इकबाल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार बुढ़ाना कोतवाली पर बागपत जिले के गांव हिसावदा निवासी सुनील पूनिया पुत्र तेजपाल ने 27 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन रजनी की शादी 2007 में राजीव पंवार पुत्र इकबाल निवासी ग्राम वैली थाना बुढ़ाना के साथ हुई थी। दहेज को लेकर रजनी का पति व सास बिमला व ससुर इकबाल परेशान करते थे। 26/27 फरवरी की रात्रि में पति राजीव ने रजनी को जिंदा जला दिया, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मुकदमे में राजीव, बिमला व इकबाल को आरोपी बनाया गया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत देव की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 में हुई । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फिरोज अली ने सात गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए राजीव को पत्नी रजनी की हत्या का दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। सजा 10 फरवरी को सुनाई जाएगी। इस मुकदमे के सह अभियुक्त सास बिमला व ससुर इकबाल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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