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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - जिला कारागार में बंदियों को विधिक अधिकारों की जानकारी दी
Thu, 30 Nov 2023 12:24 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Thu, 30 Nov 2023 12:24 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। बाल संप्रेक्षण गृह एवं जिला कारागार में शिविर लगाए गए। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने बंदियों को संवैधानिक व विधिक अधिकारों की जानकारी दी। उनकी समस्याएं सुनीं।
बाल संप्रेक्षण गृह एवं जिला कारागार में शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने बंदियों को संवैधानिक व विधिक अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बंदी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। उन्होंने बंदियों की समस्याएं सुनीं और कहा कि उन्हें कोई भी कानूनी समस्या होने पर जिला कारागार के अधीक्षक सीताराम शर्मा के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जानकारी देनी है। वह अपना आवेदन भी दे सकते हैं। जिस पर जल्द कार्रवाई कराई जाएगी।
उन्होंने जिला कारागार अधीक्षक को निर्देश दिए कि जिन बंदियों व किशोर बाल अपचारियों के मामले ई-जेल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो सकते हैं, उनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेज दें ताकी उनका समय रहते जल्द निस्तारण कराया जा सके। इस दौरान जिला कारागार अधीक्षक सीताराम शर्मा व अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे।
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नौ दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने बताया कि नौ दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर मुजफफरनगर, व वाह्य न्यायालय बुढ़ाना कलक्ट्रेट में किया जाएगा। इस दौरान आपराधिक, 138 एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना, टेलीफोन, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा। संवाद
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मुजफ्फरनगर। बाल संप्रेक्षण गृह एवं जिला कारागार में शिविर लगाए गए। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने बंदियों को संवैधानिक व विधिक अधिकारों की जानकारी दी। उनकी समस्याएं सुनीं।
बाल संप्रेक्षण गृह एवं जिला कारागार में शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने बंदियों को संवैधानिक व विधिक अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बंदी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। उन्होंने बंदियों की समस्याएं सुनीं और कहा कि उन्हें कोई भी कानूनी समस्या होने पर जिला कारागार के अधीक्षक सीताराम शर्मा के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जानकारी देनी है। वह अपना आवेदन भी दे सकते हैं। जिस पर जल्द कार्रवाई कराई जाएगी।
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उन्होंने जिला कारागार अधीक्षक को निर्देश दिए कि जिन बंदियों व किशोर बाल अपचारियों के मामले ई-जेल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो सकते हैं, उनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेज दें ताकी उनका समय रहते जल्द निस्तारण कराया जा सके। इस दौरान जिला कारागार अधीक्षक सीताराम शर्मा व अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे।
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नौ दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने बताया कि नौ दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर मुजफफरनगर, व वाह्य न्यायालय बुढ़ाना कलक्ट्रेट में किया जाएगा। इस दौरान आपराधिक, 138 एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना, टेलीफोन, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा। संवाद