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Muzaffarnagar News: कच्ची शराब बनाने के दोषियों को चार-चार साल की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। लगभग 14 साल पहले भोपा क्षेत्र मेें कच्ची शराब बनाने के तीन दोषियों को अदालत ने चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय संख्या-14 के पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी किरण पाल ने बताया कि भोपा पुलिस ने 20 दिसंबर 2009 को मंडी गोशाला फार्म के पास कच्ची शराब बना रहे शुक्रताल निवासी अंग्रेज, नरेंद्र और राजेंद्र को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से करीब 35 लीटर शराब बरामद हुई थी। तत्कालीन एसओ कमलदेव भूमला ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या-14 में हुई। अदालत ने आबकारी अधिनियम में तीनों दोषियों को चार-चार साल के कठोर कारावास और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मुजफ्फरनगर। लगभग 14 साल पहले भोपा क्षेत्र मेें कच्ची शराब बनाने के तीन दोषियों को अदालत ने चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय संख्या-14 के पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी किरण पाल ने बताया कि भोपा पुलिस ने 20 दिसंबर 2009 को मंडी गोशाला फार्म के पास कच्ची शराब बना रहे शुक्रताल निवासी अंग्रेज, नरेंद्र और राजेंद्र को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से करीब 35 लीटर शराब बरामद हुई थी। तत्कालीन एसओ कमलदेव भूमला ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या-14 में हुई। अदालत ने आबकारी अधिनियम में तीनों दोषियों को चार-चार साल के कठोर कारावास और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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