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छेड़छाड़ के अभियुक्त को सात माह में अदालत ने सुनाई चार साल की सजा

Fri, 04 Nov 2022 12:07 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Nov 2022 12:07 AM IST
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Four years imprisonment for molestation
- अदालत ने प्रकरण को गंभीरता से लेकर सिर्फ सात माह में किया निपटारा
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। छेड़छाड़ के मुुकदमे का सिर्फ सात माह में निपटारा कर अदालत ने नजीर पेश की है। पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी से छेड़छाड़ के अभियुक्त को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने सुनवाई की।
पुरकाजी क्षेत्र के गांव में इसी साल 23 मार्च को किशोरी से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया था कि आरोपी आकाश ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ और विरोध करने पर मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ दिए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। आकाश को धारा 452, 354बी, 323, 504, 506 एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध किया। अभियुक्त को चार साल कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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