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Muzaffarnagar News: बालिका से छेड़छाड़ और पिटाई करने के दोषी को चार साल की सजा
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- मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव में पांच साल पहले अंजाम दी गई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव में बालिका के साथ छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने और विरोध पर पिटाई करने के मामले में अदालत ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। स्पेशल न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
अधिवक्ता संदीप कुमार त्यागी और विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा ने बताया कि मंसूरपुर क्षेत्र के गांव में 21 जुलाई 2018 को 12 साल की बालिका नल से पानी लेकर अपने घर में घुसी। इसी दौरान आरोपी युवक भी उसके घर में घुस गया और बालिका के साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की गई और कपड़े फाड़ दिए। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। आरोपी लोगों को देखकर मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने आरोपी कुलदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई स्पेशल न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। दोषी को धारा 452 और 354 ख में चार-चार साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 354 में एक साल की सजा दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323 में छह माह की सजा और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव में बालिका के साथ छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने और विरोध पर पिटाई करने के मामले में अदालत ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। स्पेशल न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
अधिवक्ता संदीप कुमार त्यागी और विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा ने बताया कि मंसूरपुर क्षेत्र के गांव में 21 जुलाई 2018 को 12 साल की बालिका नल से पानी लेकर अपने घर में घुसी। इसी दौरान आरोपी युवक भी उसके घर में घुस गया और बालिका के साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की गई और कपड़े फाड़ दिए। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। आरोपी लोगों को देखकर मौके से फरार हो गया।
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पुलिस ने आरोपी कुलदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई स्पेशल न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। दोषी को धारा 452 और 354 ख में चार-चार साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 354 में एक साल की सजा दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323 में छह माह की सजा और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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