फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Four years imprisonment for buffalo theft and assault

भैंस चोरी व हमला करने के आरोपी को चार वर्ष का कारावास

Thu, 03 Sep 2020 11:18 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2020 11:18 PM IST
विज्ञापन
Four years imprisonment for buffalo theft and assault
देवबंद (सहारनपुर)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भैंस चोरी करने तथा जान से मारने की नीयत से फायर करने के एक आरोपी को चार वर्ष का कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि नानौता के गांव खुड़ाना निवासी सुनील पुत्र कुरड़ी ने 8 अप्रैल 2017 को अज्ञात चोरों पर घेर में बंधी तीन भैंसों को चोरी करने तथा जान से मारने की नीयत से फायर करने का आरोप लगाते हुए नानौता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की विवेचना में अभियुक्त गुड्डू पुत्र राजकिशोर निवासी थाना आसोधर जनपद फतेहपुर से चोरी की भैंसों को बरामद किया गया था। उक्त मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद की अदालत में विराचाधीन था। उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार नैन की अदालत ने अभियुक्त गुड्डू को उक्त अपराधों का दोषी पाते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed