फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Four accused in Gautam Singh murder case acquitted due to lack of evidence

Muzaffarnagar News: गौतम सिंह हत्याकांड में चार अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी

Mon, 19 Oct 2026 12:49 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Four accused in Gautam Singh murder case acquitted due to lack of evidence
मुजफ्फरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने थानाभवन के मारुखेड़ी गांव के गौतम सिंह हत्याकांड में चार अभियुक्तों को बरी कर दिया है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में गढ़ीपुख्ता के बुंटा गांव निवासी हसरत, इस्माईल, इरफान उर्फ हीरो और खलील को दोषमुक्त किया है। यह मामला 21 जनवरी 2014 को थानाभवन थाने में दर्ज कराया गया था। किसान गौतम खेत में पानी चलाने गए थे, अगले दिन उनकी लाश पड़ी मिली। अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। न्यायालय ने पाया कि मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। पूरा प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। पुलिस हिरासत में दिए गए अभियुक्त अंकित के बयान को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना गया। अंकित ने अपने साथियों के नाम बताए थे लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी।वादी विजयपाल सिंह और मृतक के भतीजे अमरनाथ ने अपने 161 सीआरपीसी के बयानों का समर्थन नहीं किया। उन्होंने अदालत में कहा कि उन्हें आज तक नहीं पता कि हत्या किसने की। पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त डंडे और चोरी की गई मोटर की बरामदगी न होना भी अभियोजन पक्ष के लिए कमजोर कड़ी साबित हुई। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed