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बढ़ी हुई दर से हाउस टैक्स ना करें जमा

Fri, 19 Jun 2020 11:48 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jun 2020 11:48 PM IST
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Do not deposit house tax at the increased rate
बढ़ी हुई दर से हाउस टैक्स ना करें जमा
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मुजफ्फरनगर। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में नागरिकों से बढ़ी हुई दर से हाउस टैक्स जमा नहीं करने को कहा गया।
शुक्रवार को हुई व्यापारियों की बैठक में मुख्य संयोजक रेवतीनंदन सिंघल ने कहा कि नगर पालिका के स्वकर प्रणाली के तहत हाउस टैक्स की दरें बढ़ा दी हैं। इस संबंध में कई बार पालिका अध्यक्ष से वार्ता करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने वार्ता नहीं की। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की ओर से इस मामले में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। हाई कोर्ट ने नगरपालिका को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इसलिए जब तक जनहित याचिका का निर्णय न आ जाए, तब तक बढ़ी हुई दर से हाउस टैक्स जमा न कराएं। बैठक के दौरान चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्घांजलि दी गई। बैठक में राजेंद्र काटी, राजकुमार नरूला, प्रमोद मित्तल, कृष्ण गोपाल मित्तल, संजय मित्तल, विश्वदीप बिट्टू, अमित गर्ग, राहुल वर्मा, सुनील तायल, बलविंदर सिंह, पंकज जैन आदि शामिल हुए।
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