फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   District judge rejected the application for hearing in the second court

Muzaffarnagar News: जिला जज ने खारिज किया दूसरी अदालत में सुनवाई का प्रार्थना पत्र

Thu, 23 Feb 2023 06:16 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 23 Feb 2023 06:16 PM IST
विज्ञापन
District judge rejected the application for hearing in the second court
जगबीर सिंह हत्याकांड
विज्ञापन





- छह सितंबर 2003 को अलावलपुर गांव में अंजाम दी गई थी वारदात





अमर उजाला ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष जगबीर सिंह की हत्या के मुकदमे की सुनवाई दूसरी अदालत में कराने का प्रार्थना पत्र खारिज हो गया है। जिला जज चवन प्रकाश ने फैसला सुनाया।

किसान नेता जगबीर सिंह हत्याकांड में बहस की प्रक्रिया चल रही है। मुकदमे के वादी पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-पांच से दूसरी अदालत में कराने के लिए प्रार्थना पत्र जिला जज की अदालत में दिया था।
विज्ञापन


जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा ने बताया कि बचाव पक्ष के प्रार्थना पत्र को जिला जज ने खारिज कर दिया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल जिंदल ने पैरवी की। अब इस मामले की सुनवाई एडीजे-पांच ही करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन



ये था मामला

किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर, 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने अलावलपुर माजरा गांव के राजीव उर्फ बिट्टू, प्रवीण और सिसौली निवासी एवं वर्तमान भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नामजद कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान राजीव और प्रवीण की मौत हो चुकी है। अदालत में भाकियू अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed