फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Discussion on toll free, Bar Association issued a letter

Muzaffarnagar News: टोल फ्री पर हुआ मंथन, बार एसोसिएशन ने जारी की चिट्ठी

Thu, 28 May 2026 01:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 28 May 2026 01:03 AM IST
विज्ञापन
Discussion on toll free, Bar Association issued a letter
मुजफ्फरनगर। टोल प्लाजा पर शुल्क को लेकर डीएम उमेश मिश्रा की मौजूदगी में टोल प्रबंधकों और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई। अधिवक्ताओं ने कहा कि प्लाजा से नि:शुल्क वाहन ले जाने की सुविधा मिलनी चाहिए। देर शाम एसोसिएशन की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया कि चारों टोल उनके लिए फ्री कर दिए गए हैं। उधर, टोल प्रबंधकों का कहना है कि अभी उन्हें प्रशासन या एनएचएआई की ओर से लिखित में आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।
विज्ञापन

वकीलों के वाहन निशुल्क निकालने का पुराना मुद्दा रहा है। बार एसोसिएशन के चुनाव में भी इस बार यह मुद्दा उठाया गया। बुधवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी और महासचिव सुरेंद्र कुमार मलिक की ओर से जारी पत्र में जानकारी दी गई है कि मुद्दे पर सहमति बन गई है। अधिवक्तओं के वाहन नि:शुल्क निकलेंगे।
विज्ञापन

डीएम उमेश मिश्रा ने टोल प्रबंधकों को बुलाया था, इस मीटिंग में वह भी शामिल हुए हैं। यहीं पर सहमति बनी है। काजी खेड़ा, रोहाना, छपार और मीरापुर टोल से गुजरने के दौरान पर अधिवक्ताओं को टैक्स नहीं देना होगा। उधर, रोहाना टोल के प्रबंधक मंदीप यादव ने बैठक की पुष्टि की है। उनका कहना है कि अभी आधिकारिक तौर पर आदेश नहीं मिले हैं। अधिवक्ताओं ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखी है। उन्हें विभाग की ओर से जैसे आदेश मिलेंगे, उसका पालन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

-----
टोल-फ्री सुविधा के नियम
बार एसोसिएशन के महासचिव सुरेंद्र मलिक ने कहा कि अधिवक्ताओं को टोल-फ्री सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। उन्हें अपने वाहन में बार काउंसिल का मूल सीओपी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, वाहन में संबंधित अधिवक्ता का स्वयं उपस्थित होना भी आवश्यक है। इन दोनों शर्तों के पूरा होने पर ही अधिवक्ता टोल-फ्री यात्रा कर पाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed