फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Did not do judicial work even on second day

जिला बार संघ की दोगली नीति बर्दाश्त नहीं होगी

Fri, 06 Mar 2020 12:24 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Mar 2020 12:24 AM IST
विज्ञापन
Did not do judicial work even on second day
जानसठ में जिला बार संघ के विरोध में प्रदर्शन करते जानसठ बार संघ के अधिवक्ता। - फोटो : KHATAULI
जानसठ। मुंसिफ कोर्ट की स्थापना को लेकर जिला बार संघ के विरोध को लेकर जानसठ बार संघ के अधिवक्ताओं ने बैठक कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर दूसरे दिन भी न्यायालयों का बहिष्कार जारी रखा।
विज्ञापन

जिला मुजफ्फरनगर बार संघ द्वारा जानसठ तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना को लेकर किए जा रहे विरोध को लेकर जानसठ बार संघ ने दूसरे दिन भी न्यायालयों का बहिष्कार किया। बार संघ अध्यक्ष प्रदीप गर्ग की अध्यक्षता में की गई बैठक में उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा के लिए अधिवक्ता वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जिला बार संघ जानसठ तहसील में बनने जा रही मुंसिफ कोर्ट का विरोध कर रहा है। जिला बार संघ की यह दोगली नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विज्ञापन

अधिवक्ता अजादार हुसैन जैदी व दीपेश गुप्ता ने कहा कि जिला बार संघ इसका विरोध कर रहा है। यह जानसठ की जनता के साथ अन्याय है। जिला बार संघ ने विरोध बंद नहीं किया, तो जानसठ क्षेत्र के अधिवक्ता किसी भी मामले में जिला बार संघ का सहयोग नहीं करेंगे। इसके बाद अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। संचालन सचिव ज्ञानचंद सैनी ने किया। बैठक में शासकीय अधिवक्ता सोनी गुर्जर, यशवंत काम्बोज, हसीन हैदर जैदी, जावेद हिमायुं, दिनेश बंसल, सुनील, कपिल, जितेद्र, प्रद्युम्न भेटवाल, अक्षत जैन, हिलाल मेहंदी, धन प्रकाश गंगानिया आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed