फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Debate in farmer leader Jagbir Singh murder case completed, decision will come on July 17

Muzaffarnagar News: किसान नेता जगबीर सिंह हत्याकांड में बहस पूरी, 17 जुलाई को आएगा फैसला

Thu, 13 Jul 2023 01:52 AM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाल, न्यूज डेस्क मुजफ्फरनगर
अमर उजाल, न्यूज डेस्क मुजफ्फरनगर Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Thu, 13 Jul 2023 01:52 AM IST
सार

मुजफ्फरनगर जगबीर सिंह हत्याकांड : हाईकोर्ट का 30 मई को दाखिल याचिका पर निर्णय आएगा। बताया गया कि 2003 जगबीर की गोली मारकर हत्या की गई थी।

विज्ञापन
Debate in farmer leader Jagbir Singh murder case completed, decision will come on July 17
अदालत

विस्तार

किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की हत्या के मामले में दोनों पक्षों की अदालती बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चर्चित मामले में अदालत ने फैसले के लिए 17 जुलाई नियत की है। भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत मामले में आरोपी है। अपर सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नंबर पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने सुनवाई की।

विज्ञापन


बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल और अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अमित त्यागी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र गर्ग, एलएन शर्मा और संदीप त्यागी ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए।
विज्ञापन


पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद निर्णय के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल से बहस पूरी होने के बाद मुकदमे में निर्णय में लगने की पुष्टि की है। इससे पहले योगराज सिंह ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये था मामला
किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने मामले में राजीव उर्फ बिट्टू और प्रवीण के अलावा सिसौली निवासी भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था।


मुकदमे के विचारण के दौरान प्रवीण और बिट्टू की मौत हो चुकी है। जांच में पुलिस और सीबीसीआईडी ने चौधरी नरेश टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी। मगर, सत्र परीक्षण शुरू होने पर वादी के बयान अंतर्गत धारा 319 के तहत अदालत ने उन्हें आराेपी के रूप में तलब किया था। तब से नरेश टिकैत के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed