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नवजात की बरामदगी के लिए दबिश
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नवजात की बरामदगी के लिए दबिश
ककरौली। गांव चौरावाला के जंगल से मिले नवजात को किसान अपने घर से लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने किसान को पकड़ने के लिए मंगलवार को कई स्थानों पर दबिश दी, पुलिस की दबिश में किसान और नवजात शिशु नहीं मिला है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के नोटिस देने के बाद नवजात शिशु को उनके समक्ष पेश नहीं करने पर बाल कल्याण समिति की ओर से किसान के विरुद्ध सोमवार को मुकदमा दर्ज करा दिया गया था।
गांव चौरावाला निवासी किसान मोहम्मद रफी को तीन फरवरी को जंगल में गन्ने के खेत में नवजात मिला था। किसान रफी के छह बेटियां हैं। पत्नी अफरोज ने नवजात शिशु को अपना लिया था। जबकि यह शिशु कानूनी तौर पर लावारिस था। इस संबंध में भाकियू की भी पंचायत भी हुई थी। जिसमें भाकियू नेताओं ने चेतावनी दी थी कि वे प्रशासन को किसी भी सूरत में नवजात शिशु को नहीं देने देंगे। बाल कल्याण समिति के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 9 जनवरी को पुलिस के द्वारा मोहम्मद रफी को नवजात को लेकर 10 जनवरी को उनके पास आने का नोटिस भेजा था और पुलिस के द्वारा किसान के मकान पर नोटिस भी चस्पा करा दिया गया था। सोमवार को पुलिस ने किसान के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट और पुलिस की कार्रवाई से किसान रफी नवजात शिशु को लेकर घर से फरार हो गया। मंगलवार को पुलिस ने किसान से शिशु को बरामद करने के लिए कई स्थानों पर दबिश दी। पुलिस की दबिश में किसान और नवजात शिशु नहीं मिल सका है। ककरौली के थानाध्यक्ष राजकुमार राणा ने बताया कि मोहम्मद रफी के विरु मुकदमा दर्ज है। शीघ्र ही नवजात शिशु को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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ककरौली। गांव चौरावाला के जंगल से मिले नवजात को किसान अपने घर से लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने किसान को पकड़ने के लिए मंगलवार को कई स्थानों पर दबिश दी, पुलिस की दबिश में किसान और नवजात शिशु नहीं मिला है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के नोटिस देने के बाद नवजात शिशु को उनके समक्ष पेश नहीं करने पर बाल कल्याण समिति की ओर से किसान के विरुद्ध सोमवार को मुकदमा दर्ज करा दिया गया था।
गांव चौरावाला निवासी किसान मोहम्मद रफी को तीन फरवरी को जंगल में गन्ने के खेत में नवजात मिला था। किसान रफी के छह बेटियां हैं। पत्नी अफरोज ने नवजात शिशु को अपना लिया था। जबकि यह शिशु कानूनी तौर पर लावारिस था। इस संबंध में भाकियू की भी पंचायत भी हुई थी। जिसमें भाकियू नेताओं ने चेतावनी दी थी कि वे प्रशासन को किसी भी सूरत में नवजात शिशु को नहीं देने देंगे। बाल कल्याण समिति के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 9 जनवरी को पुलिस के द्वारा मोहम्मद रफी को नवजात को लेकर 10 जनवरी को उनके पास आने का नोटिस भेजा था और पुलिस के द्वारा किसान के मकान पर नोटिस भी चस्पा करा दिया गया था। सोमवार को पुलिस ने किसान के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट और पुलिस की कार्रवाई से किसान रफी नवजात शिशु को लेकर घर से फरार हो गया। मंगलवार को पुलिस ने किसान से शिशु को बरामद करने के लिए कई स्थानों पर दबिश दी। पुलिस की दबिश में किसान और नवजात शिशु नहीं मिल सका है। ककरौली के थानाध्यक्ष राजकुमार राणा ने बताया कि मोहम्मद रफी के विरु मुकदमा दर्ज है। शीघ्र ही नवजात शिशु को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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