फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   अपमिश्रित शराब बनाने के आरोपी को आजीवन कारावास

अपमिश्रित शराब बनाने के आरोपी को आजीवन कारावास

Mon, 22 Apr 2019 12:31 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 22 Apr 2019 12:31 AM IST
विज्ञापन
अपमिश्रित शराब बनाने के आरोपी को आजीवन कारावास
अपमिश्रित शराब बनाने के आरोपी को आजीवन कारावास
विज्ञापन

देवबंद (सहारनपुर)। अपमिश्रित शराब बनाने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 19 अक्तूबर 2014 को मुखबिर की सूचना पर नानौता थाना पुलिस ने गांव कुआखेड़ा (नानौता) निवासी प्रवीण कुमार को शराब में रेक्टीफाइड व यूरिया मिलाकर अपमिश्रित (मिलावटी) शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया था। इसके संबंध में अभियुक्त प्रवीण कुमार के खिलाफ 60 आबकारी अधिनियम एवं धारा 272, 273 के तहत मामला पंजीकृत किया था। इसका विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. राकेश कुमार नैन ने अभियुक्त प्रवीण कुमार को अपमिश्रित शराब बनाने का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed