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पत्नीहंता को आजीवन कारावास

Thu, 18 Jan 2018 12:41 AM IST
Updated Thu, 18 Jan 2018 12:41 AM IST
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पत्नीहंता को आजीवन कारावास
पत्नीहंता को आजीवन कारावास
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मुजफ्फरनग। शामली जिले के गांव मालैंडी के विनीता हत्याकांड में अदालत ने मृतका के पति को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शामली जिले के गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के गांव मालैंडी में अप्रैल 2012 को यज्ञवेंद्र पुत्र इलम सिंह ने अपनी पत्नी विनीता की मारपीट करते हुए दीवार में उसका सिर मारकर हत्या कर दी थी। यज्ञवेंद्र को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। मृतका के भाई बागपत जिले के बालैनी क्षेत्र के गांव ओकटी निवासी पुष्पेंद्र पुत्र सोहनवीर ने गढ़ीपुख्ता थाने पर अपने बहनोई यज्ञवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे अरविंद राय की अदालत संख्या दस में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 12 गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए पति यज्ञवेंद्र को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पत्नी का हत्यारा यज्ञवेंद्र बीते पौने छह साल से जेल में बंद है।
एटीएम से चोरी करने वाले को दो वर्ष की सजा
मुजफ्फरनगर। अदालत ने एटीएम से सीपीओ चोरी करने वाले आरोपी युवक मनीष को दो वर्ष की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
नई मंडी पुलिस ने मंडी के एक बैंक के एटीएम से सीपीओ चोरी होने की घटना में वर्ष 2015 को कंबलवाला बाग निवासी मनीष को जेल भेजा था। इस मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम जितेंद्र सिंह की कोर्ट में हुई। अदालत ने आरोपी को दो वर्ष की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी तभी से जेल में बंद था। अदालत ने जेल में बताई अवधि को की सजा मान कर दंडित किया है।
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युधिष्ठिर को हाईकोर्ट से जमानत मिली
मुजफ्फरनगर। चर्चित महिमा आत्महत्या कांड में जेल में बंद मुख्य आरोपी युधिष्ठिर पहलवान को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बुधवार को युधिष्ठिर के अधिवक्ता की ओर से यहां कोर्ट में दो-दो लाख की जमानतें दाखिल की गईं। तहसील से तस्दीक के बाद युधिष्ठिर के जेल से रिहा होने की आशा है।
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