फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   दहेज हत्या में पति समेत छह दोषी करार

दहेज हत्या में पति समेत छह दोषी करार

Wed, 01 Aug 2018 12:30 AM IST
Updated Wed, 01 Aug 2018 12:30 AM IST
विज्ञापन
दहेज हत्या में पति समेत छह दोषी करार
दहेज हत्या में पति समेत छह दोषी करार
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। दहेज की खातिर विवाहिता की जिंदा जला कर हत्या करने के मामले में अदालत ने पति समेत छह को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख लगाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार खतौली कोतवाली पर मेरठ जिले के मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव नंगलामल निवासी सुशील कुमार पुत्र जयप्रकाश ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी बहन निशा की शादी खतौली कोतवाली के गांव मढर्कीमपुर निवासी सौरभ के साथ हुई थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर तीन अक्तूबर 2008 की रात में ससुराल वालों ने निशा पर केरोसिन छिड़क़ कर जिंदा जला कर हत्या कर दी। सुशील ने पति सौरभ, ससुर देवेंद्र, ननद सुमन, ज्योति, जेठ गौरव और चचिया ससुर मेघराज सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे शबिस्ता आकिल के न्यायालय एफटीसी-4 हुई। एडीजीसी अनोद बालियान ने कोर्ट में दस गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए दहेज के लिए निशा की हत्या करने में सौरभ, देवेंद्र, सुमन, ज्योति, गौरव, मेघराज सिंह को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
विज्ञापन


दस साल से जेल में है पति सौरभ
मुजफ्फरनगर। निशा हत्याकांड में उसका पति सौरभ बीते दस साल से जेल में बंद है। हाईकोर्ट से भी उसकी जमानत मंजूर नहीं हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed