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हत्या के प्रयास में नौ लोग दोषी करार
Updated Sat, 05 Aug 2017 01:28 AM IST
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हत्या के प्रयास में नौ लोग दोषी करार
मुजफ्फरनगर। अदालत ने मस्जिद की दीवार तोड़ने के विवाद में जानलेवा हमला करने की घटना में नौ लोगों को दोषी करार दिया है। सभी को जेल भेज दिया गया। शनिवार को सजा पर सुनवाई होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भोपा थाना क्षेत्र के गांव रुड़कली में वर्ष 2009 में 18 मार्च को यह घटना हुई थी। गांव के अब्दुल ने नौ लोगों जाफर, राशिद, वली, अमजद, फैय्याज, अरशद, अय्यूब, शकील, जालू के खिलाफ हत्या के प्रयास का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि गांव में पुरानी मजिस्द की दीवार को उक्त लोग तोड़ रहे थे, जिसका विरोध करने पर उक्त लोगों ने एक राय होकर धारदार हथियारों से हमला किया और फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से पांच लोग शमशाद, मेहताब, जाबिद, जहीर और परवेज घायल हो गए थे। पुलिस ने सभी हमलावरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन दिनों ये सभी जमानत पर बाहर थे। यह मुकदमा एडीजे राजेश भारद्वाज की कोर्ट संख्या 15 में सुना गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गय्यूर अली ने कोर्ट में नौ गवाह और साक्ष्य पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए शुक्रवार को उक्त नौ लोगों जाफर, राशिद, वली, अमजद, फैय्याज, अरशद, अय्यूब, शकील, जालू को हत्या के प्रयास में दोषी करार देते हुए सभी को जेल भेज दिया। कोर्ट सजा पर शनिवार को सुनवाई करेगी।
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आरोपी का रिमांड मंजूर
मुजफ्फरनगर। पुरकाजी में फरवरी माह में हुई ट्रैक्टर लूट की घटना में कोर्ट ने आरोपी विशाल उर्फ भूरा का दस घंटे का कस्टडी रिमांड मंजूर किया है। पुरकाजी पुलिस ने ट्रैक्टर बरामद करने के लिए आरोपी को रिमांड पर देने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। पुलिस शनिवार को आरोपी को कस्टडी रिमांड पर लेकर ट्रैक्टर बरामद करने का प्रयास करेंगी।
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने मस्जिद की दीवार तोड़ने के विवाद में जानलेवा हमला करने की घटना में नौ लोगों को दोषी करार दिया है। सभी को जेल भेज दिया गया। शनिवार को सजा पर सुनवाई होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भोपा थाना क्षेत्र के गांव रुड़कली में वर्ष 2009 में 18 मार्च को यह घटना हुई थी। गांव के अब्दुल ने नौ लोगों जाफर, राशिद, वली, अमजद, फैय्याज, अरशद, अय्यूब, शकील, जालू के खिलाफ हत्या के प्रयास का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि गांव में पुरानी मजिस्द की दीवार को उक्त लोग तोड़ रहे थे, जिसका विरोध करने पर उक्त लोगों ने एक राय होकर धारदार हथियारों से हमला किया और फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से पांच लोग शमशाद, मेहताब, जाबिद, जहीर और परवेज घायल हो गए थे। पुलिस ने सभी हमलावरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन दिनों ये सभी जमानत पर बाहर थे। यह मुकदमा एडीजे राजेश भारद्वाज की कोर्ट संख्या 15 में सुना गया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गय्यूर अली ने कोर्ट में नौ गवाह और साक्ष्य पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए शुक्रवार को उक्त नौ लोगों जाफर, राशिद, वली, अमजद, फैय्याज, अरशद, अय्यूब, शकील, जालू को हत्या के प्रयास में दोषी करार देते हुए सभी को जेल भेज दिया। कोर्ट सजा पर शनिवार को सुनवाई करेगी।
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आरोपी का रिमांड मंजूर
मुजफ्फरनगर। पुरकाजी में फरवरी माह में हुई ट्रैक्टर लूट की घटना में कोर्ट ने आरोपी विशाल उर्फ भूरा का दस घंटे का कस्टडी रिमांड मंजूर किया है। पुरकाजी पुलिस ने ट्रैक्टर बरामद करने के लिए आरोपी को रिमांड पर देने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। पुलिस शनिवार को आरोपी को कस्टडी रिमांड पर लेकर ट्रैक्टर बरामद करने का प्रयास करेंगी।