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पुलिस पर हमला करने वाले 1
Updated Sun, 25 Jun 2017 12:51 AM IST
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने पुलिस पर हमला करने वाले 18 लोगों को कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मीरापुर थाने पर थानाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह काजला ने नौ अगस्त 2007 को मुकदमा दर्ज कराया था कि किथौड़ा निवासी जय कुमार एक झगड़े में घायल हो गया था। जिसको दो सिपाही मेडिकल के लिए अस्पताल ले आए। मगर आरोपी पक्ष ने मेडिकल का विरोध किया, जो पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने और पुलिस पर हमला कर दिया। जिसमें रामराज थानाध्यक्ष चंद्रकांत पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे रविंद्र कुमार की अदालत संख्या पांच गैंगेस्टर कोर्ट में हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक चौहान ने सात गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त मोबीन, सरताज, नौशाद, अहमद अली, परवेज, यूनुस, सफीक, मनव्वर, यूसुफ, जर्रार, भूरा उर्फ मोटा, यासीन, कालू, कल्लू कुरैशी, राशिद, इनाम, शराफत, शादाब को दोषी करार देते हुए सभी को 1-1 वर्ष का कारावास और 1-1 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मीरापुर थाने पर थानाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह काजला ने नौ अगस्त 2007 को मुकदमा दर्ज कराया था कि किथौड़ा निवासी जय कुमार एक झगड़े में घायल हो गया था। जिसको दो सिपाही मेडिकल के लिए अस्पताल ले आए। मगर आरोपी पक्ष ने मेडिकल का विरोध किया, जो पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने और पुलिस पर हमला कर दिया। जिसमें रामराज थानाध्यक्ष चंद्रकांत पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे रविंद्र कुमार की अदालत संख्या पांच गैंगेस्टर कोर्ट में हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक चौहान ने सात गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त मोबीन, सरताज, नौशाद, अहमद अली, परवेज, यूनुस, सफीक, मनव्वर, यूसुफ, जर्रार, भूरा उर्फ मोटा, यासीन, कालू, कल्लू कुरैशी, राशिद, इनाम, शराफत, शादाब को दोषी करार देते हुए सभी को 1-1 वर्ष का कारावास और 1-1 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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