{"_id":"5a05f0d04f1c1b0d698bac00","slug":"191510338768-muzaffarnagar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"आलोक स्वरूप समेत नौ के खिलाफ मुकदमा दर्ज","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
आलोक स्वरूप समेत नौ के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Updated Sat, 11 Nov 2017 12:02 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आलोक स्वरूप समेत नौ के खिलाफ मुकदमा दर्ज
मुजफ्फरनगर। भोपा रोड पर करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में ग्रांड प्लाजा के मालिक और शहर के प्रमुख उद्यमी आलोक स्वरूप समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तीन बहनों ने नईमंडी कोतवाली पर उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि आरोपियों ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। नईमंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।
नईमंडी इंस्पेक्टर कुशलपाल सिंह ने बताया कि गाजियाबाद के राजनगर निवासी रंजन गुप्ता पत्नी गिरीश कुमार गुप्ता उसकी बहनें शमिता बंसल पत्नी पवन कुमार बंसल निवासी रानीपुर हरिद्वार और नमिता गुप्ता पत्नी शरद कुमार गुप्ता निवासी राजनगर गाजियाबाद ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट के अनुसार इनके ताऊ नईमंडी निवासी जयप्रकाश सिंघल की 31 दिसंबर 2016 को मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद समस्त चल-अचल संपत्ति की वह मालिक हैं। ताऊ की करीब साढ़े आठ बीघा जमीन भोपा रोड पर है। आरोप है कि भोपा रोड राजभवन निवासी एवं ग्रांड प्लाजा के मालिक आलोक स्वरूप, उनके भाई अनिल स्वरुप, सुरेंद्र कुमार पुत्र मूलचंद निवासी पटेलनगर, देवेंद्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी कूकड़ा, मनोज कुमार शर्मा पुत्र सुरेश चंद शर्मा निवासी मोहल्ला जाटान बिजनौर, देवदत्त त्यागी निवासी गंगारामपुरा, रविंद्र कुमार और अशोक कुमार पुत्र हरिाम शर्मा निवासी मुरादनगर, सुरेंद्रपाल शर्मा पुत्र रतिराम शर्मा निवासी मोदीनगर गाजियाबाद में इस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। जमीन के मामले में अदालत भी अवैध कब्जा हटवाने के आदेश दे चुकी है, इसके बावजूद अवैध कब्जा नहीं हटा है। इंस्पेक्टर नईमंडी ने बताया इस संबंध में उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर। भोपा रोड पर करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में ग्रांड प्लाजा के मालिक और शहर के प्रमुख उद्यमी आलोक स्वरूप समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तीन बहनों ने नईमंडी कोतवाली पर उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि आरोपियों ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। नईमंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।
नईमंडी इंस्पेक्टर कुशलपाल सिंह ने बताया कि गाजियाबाद के राजनगर निवासी रंजन गुप्ता पत्नी गिरीश कुमार गुप्ता उसकी बहनें शमिता बंसल पत्नी पवन कुमार बंसल निवासी रानीपुर हरिद्वार और नमिता गुप्ता पत्नी शरद कुमार गुप्ता निवासी राजनगर गाजियाबाद ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट के अनुसार इनके ताऊ नईमंडी निवासी जयप्रकाश सिंघल की 31 दिसंबर 2016 को मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद समस्त चल-अचल संपत्ति की वह मालिक हैं। ताऊ की करीब साढ़े आठ बीघा जमीन भोपा रोड पर है। आरोप है कि भोपा रोड राजभवन निवासी एवं ग्रांड प्लाजा के मालिक आलोक स्वरूप, उनके भाई अनिल स्वरुप, सुरेंद्र कुमार पुत्र मूलचंद निवासी पटेलनगर, देवेंद्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी कूकड़ा, मनोज कुमार शर्मा पुत्र सुरेश चंद शर्मा निवासी मोहल्ला जाटान बिजनौर, देवदत्त त्यागी निवासी गंगारामपुरा, रविंद्र कुमार और अशोक कुमार पुत्र हरिाम शर्मा निवासी मुरादनगर, सुरेंद्रपाल शर्मा पुत्र रतिराम शर्मा निवासी मोदीनगर गाजियाबाद में इस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। जमीन के मामले में अदालत भी अवैध कब्जा हटवाने के आदेश दे चुकी है, इसके बावजूद अवैध कब्जा नहीं हटा है। इंस्पेक्टर नईमंडी ने बताया इस संबंध में उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
विज्ञापन